नैनीताल: उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने विधायक उमेश शर्मा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के अन्दर जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई को 26 जुलाई की तिथि नियत की है।
आपको बता दें कि हरिद्वार जिले के देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने उच्च न्यारयालय में याचिका दायर कर कहा है कि खानपुर विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छिपाए गये हैं। बताया कि उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 29 आपराधिक मुकदमे विचाराधीन हैं, उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है, जबकि मुख्य अपराधों को छिपाया है । याचिका में यह भी कहा गया है कि उमेश की ओर से वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैंसे बांटे गये, लिहाजा उनके चुनाव को निरस्त किया जाय।