देहरादून : कल बेरोजगार युवाओं के साथ हुई पुलिस नोंकझोंक और मारपीट से प्रदेश के युवाओं में उबाल है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने गांधी पार्क में बुधवार रात और बृहस्पतिवार को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों और छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज शुक्रवार को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। इसे देखते हुए पहले से ही पुलिस अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात है।
वहीं देहरादून में हुए लाठीचार्ज के विरोध में ह्ल्द्वानी में युवाओं ने गीता पाठ शुरू कर दिया है। वहीं युवा कांग्रेस ने सीएम का पुतला फूंक विरोध जताया। बेरोजगार युवाओं में पुलिस की इस कार्यशैली का इस कदर गुस्सा है कि वे राजधानी देहरादून में युवा डीएम ऑफिस में घुस गए। डीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं ने प्रदर्शन शुरू किया। सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि पूर्व में अग्नीपथ योजना को लेकर विरोध के चलते पहले से ही पुलिस ने फोर्स तैनाती की योजना बना ली थी। इसको देखते हुए जिले के अन्य थानों और चौकियों से पुलिस बल मंगाया गया है।
संघ ने विभिन्न राजनैतिक,सामाजिक,पूर्व सैनिक,छात्र संगठन,कर्मचारी संगठन,टैक्सी यूनियन व व्यापारिक संगठनों से समर्थन की अपील की है।संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि प्रदेशभर के बेरोजगार और छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर सत्याग्रह कर रहे थे लेकिन, पुलिस ने बुधवार की रात और फिर बृहस्पतिवार को युवाओं के साथ जो बर्बरता की है,उससे पूरे प्रदेश में आक्रोश है। सीओ ने बताया कि जिले से बाहर की पुलिस फोर्स को बुलाने की आवश्यकता अभी नहीं दिखी थी। मार्केट पूर्व की भांति खुल रही है। बंदी का फ़िलहाल मार्केट पर असर नहीं है।
बेरोजगार युवाओं के संभावित आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने देहरादून परेड ग्राउंड की 300 मीटर की परिधि में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लगा दी है। यह शुक्रवार शाम तक जारी रहेगी। इस परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के जमाव पर रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।जिलाधिकारी ने बताया कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह निषेधाज्ञा लागू की गई है।
इसके अनुसार, शुक्रवार को बेरोजगार और उनके अभिभावकों के देहरादून में इकट्ठा होने की संभावना है। लिहाजा कानून व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एहतियातन यह कदम उठाया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति इस परिधि में लाठी,डंडे,बंदूक,हॉकी स्टिक, तलवार आदि नहीं ला सकता है।(शस्त्र या लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों,बुजुर्गों औबीमार व्यक्तियों ;जिनके लिए लाठी आवश्यक है) पर लागू नहीं होगा।