राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 16 अक्टूबर को सुबह 11ः30 बजे होना है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को नई सरकार बनाने और उसका नेतृत्व करने का निमंत्रण दिया है। उमर अब्दुल्ला को संबोधित निमंत्रण पत्र में कहा गया, ‘ मुझे आपको जम्मू-कश्मीर सरकार बनाने और उसका नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करते हुए खुशी हो रही है।’
उमर अब्दुल्ला ने इस पत्र की एक प्रति सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, ‘ एलजी के प्रधान सचिव मनोज सिन्हा जी से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने @OfficeOfLGJandK की ओर से मुझे जम्मू-कश्मीर में अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र सौंपा।’ हाल ही में जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार है, तथा उमर अब्दुल्ला गठबंधन के चुने हुए नेता के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे।
जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन का रास्ता साफ
यह फैसला रविवार को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद आया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित 31 अक्टूबर 2019 का आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। अधिसूचना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर किए।
जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय शासन 31 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ, जब पूर्व राज्य को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। यह परिवर्तन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद हुआ, जिसने इस क्षेत्र को पहले दिया गया विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। पुनर्गठन से पहले, जून 2017 से केंद्रीय शासन लागू था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने भाजपा द्वारा पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद इस्तीफा दे दिया था।
शुरुआत में राज्यपाल शासन के रूप में लगाया गया, केंद्रीय शासन छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन में परिवर्तित हो गया और बाद में संसद की मंजूरी के साथ कई बार बढ़ाया गया। अनुच्छेद 356, जिसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होता है। हालाँकि, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें उपराज्यपाल के माध्यम से अनिश्चित काल तक केंद्रीय शासन जारी रखने की अनुमति दी गई।
जम्मू और कश्मीर, एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश, में शासन संबंधी मुद्दों के प्रबंधन के लिए प्रावधान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 में उल्लिखित हैं। यह धारा राष्ट्रपति को एलजी की रिपोर्ट पर, प्रशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर अधिनियम के प्रावधानों को निलंबित करने की अनुमति देती है। भारतीय संविधान की धारा 239 और 239। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और स्थानीय विधानसभाओं के निर्माण को संबोधित करती है, जबकि पुनर्गठन अधिनियम की धारा 54 मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों का विवरण देती है।