किसान आंदोलन के वक्त लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, जेल से रिहाई में अभी वक्त लग सकता है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लेरिकल मिस्टेक को लेकर पेंच फंस गया है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है। बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से उनकी रिहाई अगले सप्ताह ही संभव है।
इलाहाबाद उच्चन्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने व्यक्तिगत बंधपत्र, दो जमानत पत्र देने पर रिहाई का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने जमानत के लिए कोर्ट की इजाजत के बिना प्रदेश न छोड़ने की शर्त भी रखी है। कोर्ट ने कहा, अभियोजन की दलीलें मान भी लें तो स्पष्ट है कि घटनास्थल पर हजारों प्रदर्शनकारी थे। ऐसे में संभव है कि ड्राइवर ने बचने के लिए गाड़ी भगाई और यह घटना हो गई। याची ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों में कई लोग तलवारें व लाठियां लिए थे। बहस के दौरान कहा गया कि एसआईटी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पेश कर सकी जिससे साबित हो कि गाड़ी चढ़ाने के लिए उकसाया गया।