नैनीताल/ उच्च न्यायालय ने हरिद्वार गंगा नदी में खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये रायवाला से भोगपुर के बीच किये जा रहे खनन पर रोक लगा दी है इसके साथ ही नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा को भी पक्षकर बनाकर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दायर करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी हरिद्वार की तरफ से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र में कहा गया थ कि गंगा नदी में खनन कार्य हो रहा है,लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नही किए जबकि एनएमसी ने 16 फरवरी 2022 को फिर से राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि गंगा नदी में खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाय।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हरिद्वार मातृ सदन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि हरिद्वार गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है जिससे गंगा नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है।