देहरादून : हो जायें सावधान कोई जरूरी नहीं है कि आपने हेलमेट लगाया हुआ है तो आपको ट्रैफिक पुलिस से निजात मिल जायेगी,नहीं अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अब मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया है। आपे सुना होगा अभी तक हेलमेट न होने पर ही चालान कटता था लेकिन अब हेलमेट होने के बाद भी आपका चालान कट सकता है।
सड़क परिवहन मंत्रालय का मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194,.डी में बदलाव हुआ है जो उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। आपको बता दें कि ताजा नियमों के मुताबिक हेलमेट का आईएसआई प्रमाणित होना जरूरी है लिहाजा आपको ऐसा ही हेलमेट पहनना होगा।अगर आपने आईएसआई मार्क हेलमेट नहीं पहना है तो आपको एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इसके अलावा अगर आपने हेलमेट पहने होने के बावजूद उसे सिर से बांधे रखने वाली बेल्ट टाइट नहीं की है तो सावधान हो जाइए बिना बेल्ट वाला हेलमेट पहनने पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही अगर आपके साथ बाईक पर बच्चा है तो आपको अपने वाहन की स्पीड 40 रखनी होगी अन्यथा जुर्माने के साथ आपका ड्राईविंग लाईसेंस 3 माह के लिए निलंबित हो सकता है।