हरिद्वार: कहते हें कि बेट कितना भी नालायक निकल जाये लेकिन पिता के लिए तो उसके कलेजे का टुकड़ा ही होता है जिसके लिए वो ऐसा कदम उठा लेता है जो पिता को ही अपराधी बना देता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पुत्र मोह में पिता ने कानून की आंख में धूल ढोंकने की कोशिश करी है। आपको बतादें कि धर्मनगरी हरिद्वार में एक पिता ने दुष्कर्म के आरोपित अपने बेटे को नाबालिग साबित करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट में पेश कर दिए।
जब स्थानान्तरण प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल में फर्जीवाड़ा पकड़ने के बाद विवेचनाधिकारी ने ज्वालापुर कोतवाली में आरोपित युवक के पिता और अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना आदि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक,कोतवाली क्षेत्र से एक नाबालिग को राहुल निवासी गांव बहादरपुर लक्सर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उसके खिलाफ छेड़छाड़ दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की जांच उपनिरीक्षक संदीपा भंडारी को सौंपी गई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।आरोप है कि पिता ने अपने बेटे को नाबालिग साबित करने के लिए आरोपित के पिता सुभाष निवासी बहादरपुर लक्सर ने कोर्ट में टीसी और परिवार रजिस्ट्रर की नकल में जन्मतिथि पांच नवंबर 2004 को संशोधित कर 14 मार्च 2006 करा दी। कोर्ट ने स्कूल के प्रधानाचार्य को तलब किया तो उन्होंने आरोपित के उनके स्कूल में पढ़ने की बात से इन्कार कर दिया।
आरोप है कि युवक के पिता ने अपने पुत्र को किशोर घोषित कराने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए। जिसके बाद कोर्ट ने विवेचनाधिकारी को आरोपित के पिता और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेशित किया। उपनिरीक्षक संदीपा भंडारी की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली में आरोपित युवक के पिता सहित अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी,कूटरचना आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।