
देहरादून: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 4 दिसंबर को पारित आदेश के बाद लिया गया। आयोग द्वारा 7 मई 2025 को जारी विज्ञापन के तहत 6 से 9 दिसंबर 2025 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक रोक दिया गया है। नई परीक्षा तिथियों की सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाद में जारी की जाएगी। इस संबंध में आदेश सचिव अशोक कुमार पांडे की ओर से जारी किया गया।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ के समक्ष हुई। न्यायालय ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए कि सामान्य अध्ययन विषय में एक गलत प्रश्न को हटाकर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाए। साथ ही वर्ष 2022 के नियमों के अनुसार नई मेरिट सूची तैयार करने के भी आदेश दिए गए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इन सुधारों के बिना मुख्य परीक्षा आयोजित करना न्यायोचित नहीं होगा।
इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, सहायक आयुक्त राज्य कर, राज्य कर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित 120 से अधिक पदों पर चयन किया जाना है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 8 अक्टूबर को जारी हुआ था, जिसमें करीब 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था।
याचिका कुलदीप कुमार सहित अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के कई सवालों को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न गलत था, जिससे परिणाम प्रभावित हुआ। सुनवाई के दौरान आयोग ने भी स्वीकार किया कि एक प्रश्न गलत था और उसे हटाया जाना चाहिए था। इसके बाद अदालत ने मुख्य परीक्षा पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया।
याचिका में तीन और प्रश्नों को विवादित बताया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि प्रश्न संख्या 70 को पूरी तरह से हटाया जाए, जबकि शेष तीन प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ समिति से कराई जाए। अदालत ने यह भी कहा कि संशोधित परिणाम और नई मेरिट सूची जारी होने के बाद ही आगे की परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
उम्मीद है कि विशेषज्ञ समिति की समीक्षा और संशोधित परिणाम जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा की नई तिथि तय की जाएगी। फिलहाल अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जारी होने वाले अपडेट पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी गई है।




