देहरादून / धामी सरकार ने डा मृत्युंजय कुमार मिश्रा का निलंबन समाप्त कर उन्हें फिर से उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलसचिव पद पर बहाल कर दिया है। इसके साथ ही डा0 मृत्युंजय मिश्रा को निलंबन अवधि का वेतन भुगतान नियमानुसार करने के आदेश भी दिए हैं। आयुष शिक्षा सचिव चंद्रेश कुमार ने इस आश्य से संबंधितआदेश जारी किया है।
आदेश में ये भी बताया गया है कि डा0 मृत्युंजय मिश्रा के खिलाफ 25 जुलाई 2018 से जारी सतर्कता जांच के क्रम में विभागीय स्तर पर जांच अधिकारी की नियुक्ति और विभागीय अनुशासनिक जांच कराने को शासन ने औचित्यपूर्ण नहीं पाया है। डा0मृत्युंजय मिश्रा का निलंबन इस प्रतिबंध के साथ समाप्त किया गया है कि सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग को प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जाएगी। मृत्युंजय मिश्रा को 27 अक्टूबर 2018 को कुलसचिव पद से निलंबित कर आयुष शिक्षा सचिव कार्यालय से संबद्ध किया गया था। तीन दिसंबर 2018 को मिश्रा को गिरफ्तार कर जिला कारागार में भेजा गया था।