उच्चतम न्यायालय ने नीट.पीजी काउंसलिंग 2021 को हरी झंडी दे दी है।ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूरी दे दी गई है। वहींए ईडब्लूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण इस साल प्रभावी रहेगा। हालांकिए भविष्य में इस कोटे को जारी रखा जाएगा या नहींए इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस मामले में अगली सुनवाई मार्च के दूसरे हफ्ते में की जाएगी।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। पीठ ने दो दिन की सुनवाई के बाद गुरुवार को मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि उसका आदेश राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा और उसी के मद्देनजर नीट काउंसलिंग जल्द ही शुरू होनी चाहिए। शीर्ष अदालत के समक्ष मामला होने के कारण नीट पी.जी पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग रोक दी गई है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि नीट पीजी 2021 के लिए विस्तृत ईडब्ल्यूएस मानदंड पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है। इसे प्रस्तुत करने और आदेश को तैयार करने में कुछ समय लगेगा। तब तक नीट पीजी ई डब्लू एस और ओबीसी कोटे के लिए वर्तमान मानदंड वैध माने जाएंगे।