देहरादून: कोविड संक्रमण के मामलों में आई गिरावट को देखते हुए उत्तराखंड में रात्रिकालीन कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। साथ ही उत्तराखण्ड में एक मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। उत्तराखण्ड शासन की ओर से जारी एसओपी के अनुसार कुछ रियायतें भी दी गई हैं लेकिन साथ ही कुछ पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। इन पर रहेगी ढ़ील . जिम, शापिंग मॉल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थियेटर, आडिटोरियम और सभा कक्ष आदि व इनसे संबंधित गतिविधयां कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।राज्य में खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
. सभी सामाजिक, खेल, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह गतिविधियों में आयोजन स्थल की पूरी क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति है। कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन।
. राजनीतिक रैली, धरना.प्रदर्शन को 28 फरवरी तक अनुमति नहीं है। होटल,रेस्टोरेंट,भोजनालयऔर ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संचालन की अनुमति। सार्वजनिक स्थल,पर्यटक स्थल, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी। कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वालों को करना होगा मास्क का इस्तेमाल। सार्वजिनक स्थानों पर छह फिट की दूरी। सार्वजनिक स्थानों में थूकना, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित।