देहरादून: अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है।आपको बता दें स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें 30 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना को लेकर 17 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पीड़िता की मां ने पटेलनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ घर के सामने किराये के कमरे में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया था। यह आरोप भी है कि उसने जान से मारने की धमकी देते हुए लड़की से कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे । पीड़िता गर्भवती हो गई तो इसके बाद उसने डरते हुए परिजनों को इस बारे में बताया।
पुलिस ने प्राथिमिकी के आधार पर रिसु पुत्र पूरन, निवासी पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। लेकिन मामला दर्ज होने से पहले ही आरोपी फरार हो गया था । पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी ने नौ और दस फरवरी 2019 के बीच पीड़िता से पहली बार दुष्कर्म किया था। इस दौरान उसके माता.पिता घर में नहीं थे और वह बेहोश भी हो गई थी। आरोप था कि केस दर्ज होने के दस दिन बाद आरोपी ने फोन पर दबाव बनाकर पीड़िता को घर से गहने लेकर बुला लिया था और पीड़िता डर के मारे घर से चली गई थी।