उच्चतम न्यायालय ने आज राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है आज उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट की चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र व राज्य सरकारों से कहा कि जब तक केंद्र द्वारा कानून की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक देशद्रोह का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जायेगा।
क्योंकि यह कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में शामिल है।उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार भी कोर्ट की राय से सहमत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के प्रावधान आज के सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें उम्मीद और भरोसा है कि केंद्र और राज्य सरकार धारा 124 ए के तहत कोई केस दर्ज नहीं करेंगे।