हिसार: जहां एक ओर आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी से क्लीन चिट मिली है वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त 50 लाख रुपए के जुर्माने के साथ ही 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है।अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला को साल 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए दोषी ठहराया था।
इस मामले को लेकर विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने ओमप्रकाश चौटाला और सीबीआई के वकीलों की कल बहस सुनी थी। ओमप्रकाश चौटाला के वकील ने बहस के दौरान बुढ़ापे और चिकित्सा आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था, जबकि सीबीआई ने अधिकतम सजा देने की मांग की थी। ताकि समाज में एक कठोर संदेश जा सके।