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सपा के दिग्गज और सीनियर लीडर और वर्तमान में रामपुर से विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जैसा कि मालूम है कि आजम खान को 89वें केस में उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिली है, इससे पहले उन्हें 88 मामलों में अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से आजम खान के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं । हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि आजम खान के जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और समक्ष अदालत में दो हफ्ते के अन्दर अर्जी लगानी होगी।
जस्टिस एल0 नागेश्वर राव, जस्टिस बी0 आर0 गवई और न्यायमूर्ति ए0 एस0 बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सपा नेता आजम खान को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे।