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नई दिल्ली : एअर इन्डिया की धांधली सामने आ रही है जहां फ्लाइट में टिकट होने के बावजूद यात्रियों को बोर्डिंग से मना कर दिया गया था। वहीं इसके बदले यात्रियों को उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया जिसकी वजह से डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आपको बता दें कि डीजीसीए ने आज विमानन कंपनी एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है। दरअसल डीजीसीए ने जांच में पाया कि बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली के यात्रियों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया जिसकी वजह से डीजीसीए की तरफ से एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई थी। नियामक के अनुसार एयर इंडिया के पास हर्जाने को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से उसकी तरफ से यात्रियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया।
डीजीसीए ने मामले में एयर इंडिया को सलाह दी है कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत सिस्टम बनाए अगर ऐसा नहीं होने पर डीजीसीए दोबारा कार्रवाई करेगा। वहीं किसी यात्री को वैध टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग से इनकार किया जाता है और उसने समय पर एयरपोर्ट पर सूचना दी है तो डीजीसीए के अनुसार संबंधित एयरलाइन को कुछ नियमों का पालन करना होगा।