
देहरादून: उत्तराखंड में ऐसे अनेक मतदाता हैं जिनका नाम गांव और शहर, दोनों जगह की मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन अब यह स्थिति उनकी परेशानी बढ़ा सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दो जगह नाम होने या दो स्थानों से एसआईआर संबंधी फॉर्म भरने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। जैसे ही एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी, यदि कोई मतदाता दोनों सूचियों से फॉर्म भरता है तो वह सीधे दंड के दायरे में आ जाएगा।
अधिनियम की धारा 31 स्पष्ट रूप से कहती है कि मतदाता सूची से संबंधित मिथ্যা जानकारी देना अपराध है। किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में पाया जाता है तो उसे एक साल तक की सजा के साथ जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। यही प्रावधान दो जगह से एसआईआर फॉर्म भरने वालों पर भी लागू होगा, इसलिए मतदाताओं को समय रहते सतर्क होने की सलाह दी जा रही है।
ऐसी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मतदाता को किसी एक स्थान से अपना नाम हटवाना आवश्यक है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए विकल्प उपलब्ध है, जहां मतदाता फॉर्म-7 भरकर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र से उनका नाम हटा दिया जाएगा। चूंकि उत्तराखंड में फिलहाल एसआईआर की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इच्छुक लोग अभी नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिससे आगे किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का जोखिम नहीं रहेगा।




